Driving License Rules : देश में 1 जून 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव हो चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे मुश्किल काम ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है। कुछ समय पहले से यह खबर आ रही है.
कि DL बनवाने के लिए RTO ऑफिस में जाकर ड्राइविंग टेस्ट पास करना जरूरी नहीं है। अब आवेदक ड्राइविंग स्कूल से भी ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना ड्राइविंग टेस्ट पास किए आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जायेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों (ADTC) और ड्राइविंग स्कूलों के जरिए जारी किए गए प्रमाणपत्रों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स पर बयान देते हुए मंत्रालय ने कहा कि 1 जून से मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।
1 जून से नहीं बदले ड्राइविंग लाइसेंस के नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूलों से ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र मिलेगा। इसका इस्तेमाल RTO में जाँच के बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।
नहीं मिलेगी ड्राइविंग टेस्ट से छूट
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के बारे में बात करते हुए मंत्रालय ने बता दिया है कि मोटर वाहन चलाने में प्रशिक्षण देने के लिए स्कूलों के लाइसेंस और नियम का प्रावधान है। ये निजी स्कूल सफल प्रशिक्षण पर प्रमाण पत्र जारी कर सकते है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट पास करने की छूट मिल जाएगी। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करना जरूरी है।