Toll Tax Exemption : देश में लगातार बन रहे नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर सरकार ने टोल प्लाजा बनाए है और इनसे गुजरने वालों को टोल टैक्स देना होता है। लेकिन हमारे देश में कुछ खास लोगों को टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि सरकार की तरफ से इन्हें 100% छूट दी जाती है। आईए जानते हैं कि किन लोगों को सरकार की तरफ से 100% टोल टैक्स की छूट दी जाती है?
NHAI वसूल करता है टोल टैक्स
हाल ही में 3 जून 2023 से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल प्लाजा पर लगने वाले टैक्स में 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से होने वाली थी लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। सड़कों के रखरखाव, निर्माण मरम्मत और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने NHAI को टोल वसूलने की जिम्मेदारी दे रखी है।
किसे नहीं देना होता टोल टैक्स
देश में कई सारे खास लोग है जिन्हें टोल प्लाजा पर टैक्स में 100% छूट दी जाती है।
- देश के राष्ट्रपति
- उप-राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- मुख्य न्यायमूर्ति
- राज्यपाल
- उप-राज्यपाल
- संघ के मंत्री
- राज्यों के मुख्यमंत्री
- हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति
- राज्यसभा के सभापति
- लोकसभा अध्यक्ष
- राज्य विधान परिषद के सभापति
- राज्य विधान सभा के अध्यक्ष
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश
- अन्य न्यायधीश
- राज्यों के मंत्री
- सांसद
- भारत सरकार के सचिव
- राज्य सभा और लोक सभा के सचिव
- राज्यों की विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य
इन लोगों को भी छूट
इसके अलावा अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र जीतने वाले लोगों को भी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने पर टोल प्लाजा पर टैक्स में 100 फीसदी छूट मिलती है।
इन अधिकारियों को भी मिलती है छूट
इन सभी के साथ भारत में कुछ अधिकारियों को भी छूट मिलती है। जिसमें आधिकारिक काम के लिए जा रहे रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, अर्धसैनिक बल, पुलिस की वर्दी में केंद्रीय और सशस्त्र बल, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अग्नि शमन विभाग या संगठन, एनएचएआई या किसी ऐसे संगठन के लोग जो अपने वाहन का उपयोग निरीक्षण, सर्वे के काम में कर रहे हों, उनको भी टोल टैक्स देने से छूट दी जाती है। देशभर में एंबुलेंस और शव वाहन को भी टैक्स देने से छूट मिलती है।