Car Number Plate : आप लोगों ने कई सारी गाड़ियों पर VIP नंबर लिखा हुआ देखा होगा। लेकिन कुछ कारों पर आपको रजिस्ट्रेशन की जगह A/F लिखा हुआ देखा होगा। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है कि ऐसा क्यों लिखा जाता है और किन गाड़ियों पर ऐसा लिखने की इजाजत है? बहुत कम लोग ही इस बारे में जानते है। अगर आपको भी इस बारे में नहीं पता तो हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे है।
आपको बता दें कि बिलकुल न्यू ब्रांड व्हीकल की नंबर प्लेट पर A/F लिखा होता है। लेकिन इससे पता नहीं चलता कि इसका मतलब क्या होता है? आपको बता दें कि A/F उस रजिस्ट्रेशन नंबर से ही जुड़ा है जो अभी तक आया नहीं है। इसका मतलब होता है Applied For यानी वाहन के मालिक ने परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई कर दिया है।
क्यों जरूरी है ये लिखना
आपको पता ही होगा कि भारत में बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। जब गाड़ी शोरूम से बिकने के बाद बाहर निकलती है तो इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। हालांकि, नई गाड़ियों के लिए आरटीओ से नंबर आने में थोड़ा समय लगता है। इसी चीज को दर्शाने के लिए A/F लिखा जाता है। ताकि सड़क पर इस कार से कोई एक्सीडेंट हो जाये तो वाहन मालिक पर जुर्माना नहीं लगेगा।
कब तक लगा सकते है A/F
आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर A/F तभी तक लिखा हो सकता है, जब तक इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ना आया हो। एक बार गाड़ी का परमानेंट नंबर आने के बाद इसे हटाकर आपको गाड़ी की ओरिजनल नंबर प्लेट लगानी होती है। इसके लिए आमतौर पर RTO एक हफ्ते में रजिस्ट्रेशन नंबर इश्यू कर देता है। कई बार डीलरशिप की गलती के कारण वाहन चालक मुसीबत में फंस जाते हैं क्योंकि वह समय से रजिस्ट्रेशन नंबर वाहन चालक तक नहीं पहुंचा पाते। ऐसी परिस्थिति में आप आरटीओ के पास शिकायत दर्ज कर सकते है।