Over-Speeding Challan : अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते है तो आपको ट्रैफिक नियमों का भी पूरी तरह पालन करना होगा। अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते है तो आपको इसके लिए जुर्माना भी देना होगा और शायद जेल भी जाना पड़ सकता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने ओवरस्पीडिंग को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य में बड़े हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। अब राज्य में 1 अगस्त से कोई भी वाहन 130 kmph से अधिक स्पीड से चलता है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ओवरस्पीडिंग से होते है 90% हादसे
रिपोर्टर के अनुसार, कर्नाटक राज्य में पिछले साल गंभीर हादसों में 90% हादसे ओवरस्पीडिंग के कारण हुए है। इसलिए अब राज्य सरकार ने इस तरह के मामलों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है। इसके तहत कुछ सड़कों को चीन्हित किया गया है जिसमें सबसे अधिक ओवरस्पीडिंग की घटनाएं होती हैं, जिनमें बेंगलुरु-मैसूरु हाईवे का नाम सबसे ऊपर है।
बेंगलुरु-मैसूर हाईवे पर सबसे ज्यादा ओवरस्पीडिंग के मामले
कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात और सड़क सुरक्षा) आलोक कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति ने सूचना दी है कि राज्य में ओवरस्पीडिंग के मामले लगातार बढ़ रहे है। इसी कारण से अधिकतर लोगों की जान जा रही है।
उन्होंने आगे बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में 90% मौते ओवरस्पीडिंग के कारण हो रही है। खासकर बेंगलुरु-मैसूर हाईवे जैसे नए बने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर, जहां एक ही दिन में 150 से ज्यादा वाहन 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गुजरे है।
सख्ती से लागू किए जाएंगे नियम
सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन नए नियमों को लागू करने हेतु पुलिस आधुनिक तकनीक जैसे स्पीड लेजर गन और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे का इस्तेमाल करेगी। इस काम को पूरा करने में पुलिस और यातायात विभाग को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन पुलिस सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक सरकार का स्पष्ट संदेश है कि लापरवाही से वाहन चलाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।