Traffic Police ने बिना गलती के काट दिया आपका Challan? जानें- कैसे हटाएं जुर्माना!

Traffic Challan Rules : अगर आप सड़क पर कोई भी वाहन चला रहे हैं तो आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होता है। यातायात विभाग द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी है और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाता है।

अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काट सकती है। अलग-अलग नियमों के उल्लंघन पर अलग-अलग राशि का चालान कट जाता है। लेकिन कई बार बिना किसी कारण ही ट्रैफिक पुलिस आपको रोक कर बेवजह आपका चालान काट देती है।

अगर ट्रैफिक पुलिस बिना किसी बात के आपका गलत चालान काट देती है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और आपको चालान के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। गलत काटे गए चालान के पैसे देना जरूरी नहीं है। बल्कि, आप चालान को कोर्ट के लिए चैलेंज करें। कोर्ट जाकर आप पूरे घटनाक्रम के बारे में जज के सामने अपनी दलील दें। अगर आपकी दलील सही होती है, तो कोर्ट आपके चालान को रद्द कर देगा।

इसके अलावा आप ट्रैफिक पुलिस की इस जबरदस्ती के लिए आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ऑफिसियल ट्रैफिक साइट echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है।

अगर आप दिल्ली के रहने वाले है तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ई-मेल आईडी info@delhitrafficpolice.nic.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते है। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 11-2584-4444,1095 पर काॅल भी कर सकते हैं।

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