International DL: विदेश में चलानी हैं गाड़ी तो कैसे बनवाएं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस? जानें-

International Driving Licence Apply Tips : अगर आप भारत के अलावा किसी दूसरे देश में जाकर खुद गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं, तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, ऐसा करने से पहले आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी हो जाता है. जिसे भारत सरकार के सड़क परिवहन प्राधिकरण द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में लोगों को दिया जाता है. तो आईए जानते हैं कि इसे बनवाने को लेकर क्या नियम और प्रक्रिया है?

क्या है नियम ?

सबसे पहले इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस (International Driving Licence) बनवाने वाले व्यक्ति के पास वैध भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होता है. इसके अलावा उसके पास पासपोर्ट और वीजा के साथ-साथ उसे व्यक्ति की आयु 18 वर्ष और भारतीय नागरिक होना चाहिए.

क्या है जरूरी डॉक्यूमेंट?

  • इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस (International Driving Licence) के लिए अप्लाई करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए.
  • व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसके पास पासपोर्ट और वीजा की एक झेरोक्स कॉपी मांगी जाती है.
  • इसके अलावा व्यक्ति के प्रत्येक का प्रमाण पत्र और आई प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है.
  • सबसे जरूरी बात है कि उस व्यक्ति को फॉर्म 4A और 1A भरना पड़ता है.
  • इसके बाद आपको MoRTH की सर जाकर इसे डाउनलोड करना होगा जा फिर आप अपना जी की RTO ऑफिस जाकर प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ ही आपका मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा.

कितना गलता है शुल्क ?

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वहीं नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस (International Driving Licence) के लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति के पास ऊपर बताए गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ-साथ कानूनी दस्तावेजों की जानकारी और फार्म जमा करते समय उसे ₹1000 शुल्क देना पड़ता है. अब पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद करीब एक हफ्ते का समय ले जाता है और आपके रजिस्टर्ड पते पर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया जाता है या फिर आप RTO Office से जाकर ले सकते हैं.