New Traffic Challan : 100 रुपये का ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो कटेगा ₹10,000 का चालान, जान लीजिए

PUC Certificate : केंद्र सरकार द्वारा सड़क पर गाड़ी चलाने को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं. ऐसे में अगर कोई भी बाइक चालक या फिर कार चालक इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चालान काट दिया जाता है.

इसके साथ ही कई ऐसे डॉक्यूमेंट भी होते हैं जो ट्रैफिक नियमों के हिसाब से जरूरी हैं उसको हमेशा पास में रखना होता है. इनमें Driving License, RC और insurance जैसी चीजें शामिल हैं.

वहीं, एक डॉक्यूमेंट और है जिसके बिना अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो आपका ₹10,000 का चालान कट सकता है. जबकि, इसे बनाने की कीमत महज 100 रुपये है. अगर, आपका पॉल्‍यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) एक्‍सपायर हो गया है तो उसे दोबारा बनवा लीजिए. क्योंकि इससे तत्‍काल आपका चालान हो सकता है. अगर किसी वाहन चालक का PUCC एक्‍सपायर हो चुका है और वह बिना जांच कराए ही वाहन चलाता है तो कैमरे के जरिये ₹10000 का ई-चालान भेजा जा सकता है.

आपको बता दे की अब सभी पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाए जायेगे. ये कैमरे बाइक या कार के रजिस्‍ट्रेशन नंबर प्‍लेट को Scan करके PUCC Validity को जांच सकेंगे. अगर आपके गाड़ी की PUCC इनवैलिड है तो कैमरे उसके ऑनर को e-challan इश्‍यू कर देंगे.

आपकी जानकारी के लिए बता दे की कार के लिए PUC सर्टिफिकेट 1 साल तक का वैलिडिटी होती है, वहीं बाइक के लिए 3 महीने की वैलिडिटी होती है. हर 3 महीने में आपको नया PUCC बनवाना होता है. ऐसा नहीं करने पर पुलिस आपका भारी चालान कर सकती है. कार के लिए फीस करीब 100 रुपये और बाइक या स्कूटर के लिए 70 या 80 रुपये तक होती है.

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