Wrong Traffic Challan : जब से डिजिटल चालान कटने लगे हैं तब से भारत में लोगों को गलत ट्रैफिक चालान से संबंधित समस्या होने लगी है। अब आपको पता भी नहीं लगता है और कई बार आपका चालान कट जाता है।
क्या आपका भी ट्रैफिक पुलिस ने कभी बिना बात के ही चालान काटा है? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज हम आपकी इस समस्या का समाधान बताने जा रहे है, जिससे आप खुद को भारी जुर्माने से बचा सकते है।
दरअसल, अब आप लोक अदालत के माध्यम से अपने चालान को खत्म कर सकते है। इसके जरिये पुराने या पेंडिंग पड़े चालान का निपटारा किया जा सकता है। ऐसे में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से लोक अदालत की तारीखों का एलान किया गया है।
14 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत होने वाली है, जिसमें आप ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए लोक अदालत की तरफ रुख कर सकते है। आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
ये स्टेप्स करने होंगे फॉलो :
- सबसे पहले आपको ट्रैफिक चालान से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज लोक अदालत में पेश करने होंगे। इसके अलावा किसी नियम के उल्लंघन का कोई दस्तावेज है तो उसे भी पेश करना होगा।
- लोक अदालतों के लिए हेल्प डेस्क बनाए जाते है जिसमें ट्रैफिक हेल्प डेस्क भी शामिल है। ये आपको बताएंगे कि आपको अपना मामला अदालत के सामने कैसे पेश करना होगा?
- लोक अदालत में अपना मामला पेश करने के लिए आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा। यह आपके वाहन के खिलाफ जारी किए गए पेंडिंग चालान की डिटेल्स पता करने में मदद करता है।
- अब आपको लोक अदालत में जाने के लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अपॉइंटमेंट में तय की गई तारीख के दिन आपको लोक अदालत में पेश होना होगा।