Bike Insurance Transfer : देश में टू व्हीलर हर किसी की जरूरत बन चुकी है और कई सारे लोग हैं जो अपने बजट और उसको देखते हुए टू-व्हीलर खरीदने हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं जो सेकंड हैंड बाइक खरीदने में भरोसा रखते हैं, क्योंकि उनका बजट कम होता है। लेकिन पुरानी बाइक बेचते और सेकंड हैंड बाइक लेते समय आपको मौजूदा बीमा पॉलिसी को नए मालिक के नाम ट्रांसफर करना होता है। आइये आपको बताते है इसकी पूरी प्रक्रिया…..
बाइक इंश्योरेंस ट्रांसफर करना कितना फायदेमंद
जो व्यक्ति अपनी बाइक किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है उसके लिए इंश्योरेंस ट्रांसफर करना काफी फायदेमंद होता है। इस पर पर्याप्त बचा हुआ कवरेज मिलता है। ऐसे में बाइक के नए मालिक को सेकंड हैंड बाइक खरीदते समय नई पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा, बीमा कवरेज को ट्रांसफर करके बाइक बेचने वाला यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि हादसा या चोरी की स्थिति में नए मालिक को सुरक्षा मिले।
इसके साथ ही अगर आप इंश्योरेंस वाली बाइक बेचते है तो इसके लिए ज्यादा पैसे की डिमांड कर सकते है। इसलिए अगर बाइक का बीमा बचा है तो खरीदने वाला इस पर ज्यादा ध्यान देगा।
चाहिए होंगे ये जरूरी दस्तावेज
बाइक का इंश्योरेंस ट्रांसफर करने के लिए आपको RC (पंजीकरण प्रमाणपत्र), वाहन का विवरण, मूल बीमा पॉलिसी, स्वामित्व ट्रांसफर की तारीख, पिछले मालिक का नाम, मूल पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की जानकारी, पिछले पॉलिसीधारक से NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) आदि दस्तावेज चाहिए होंगे।
खरीदार और विक्रेता के डिटेल्स
- PAN या आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- संपर्क विवरण
कैसे करें इंश्योरेंस ट्रांसफर
- अगर आप बाइक खरीदते है तो इसके बीमा ट्रांसफर के लिए गाड़ी को खरीदने के 15 दिनों के अंदर अप्लाई करना होगा।
- ऐसा टू व्हीलर लेना चाहिए जो आपकी सभी जरूरतों क पूरा करती है।
- प्रपोजल फॉर्म भरकर उसमें मालिक की पूरी जानकारी भरनी चाहिए। इसके साथ ही सभी डॉक्यूमेंट और जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म 29/30/बिक्री विलेख भी जमा करें।
- बीमा कंपनी की तरफ से एक जांच करने वाला अधिकारी आएगा जो रिपोर्ट बना कर देगा।
- वाहन की बीमा पॉलिसी को ट्रांसफर करने के लिए आपको शुल्क भी देना होगा।
- बीमा प्रदाता द्वारा सब कुछ सत्यापित किए जाने के बाद, दोपहिया पॉलिसी आपके नाम पर हस्तांतरित कर दी जाएगी।