अगर FASTag से कट गए हैं Extra पैसे तो कैसे मिलेगा वापस? यहां जानिए- पूरा तरीका…

NHAI FASTag Rule : भारत में सड़कों पर चलने के लिए सरकार के द्वारा Toll Tax लिया जाता है. इसके लिए गाड़ी पर FASTag का स्टीकर भी लगाना जरूरी होता है. अगर, गाड़ी पर FASTag का स्टीकर ना हो तो आपको दुगना Toll Tax भी देना पड़ सकता है, इसके साथ ही FASTag को अपडेट रखना भी जरूरी है.

हाल ही में NHAI ने FASTag से जुड़े नए नियमों को 1 अगस्त से लागू कर दिया है. ऐसे में कई बार FASTag से बिना Toll Tax क्रॉस किए ही एक्स्ट्रा पैसे कट जाते हैं. ऐसा एक मामला मप्र से सामने आ चुका है. यहाँ तक की कभी-कभी Toll Plaza पर FASTag से एक की जगह दो बार पैसे कट जाते हैं. लेकिन, इन कटे हुए पैसों को वापस पाने का एक तरीका है. सिर्फ एक कॉल के जरिए आपने कटे हुए Extra पैसे वापस मिल सकते हैं.

आपको बता दे की अगर आपके भी FASTag अकाउंट से दोगुने पैसे कट जाता हगाई तो आपको घबराने की जरुरत नहीं है, आप NHAI के टोल-फ्री नंबर 1033 पर कॉल करके शिकायत दर्ज की जा सकती है. आपके द्वारा दर्ज शिकायत के सही होने पर गलत तरीके से कटे पैसों को वापस आपके FASTag अकाउंट में Refund कर दिया जाएगा. इस पूरी प्रोसेस में 20-30 दिनों का समय लग सकता है.