Driving license Mobile Number Link : यातायात व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ करने के लिए बिहार परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। अब आपको वहां रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ड्राइविंग लाइसेंस लिंक और सारी जानकारी को अपडेट रखा रखना अनिवार्य होगा वरना ट्रैफिक पुलिस आपका चालान कर देगी। चालान के अलावा आपके लाइसेंस को भी सील किया जा सकता है। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ को निर्देश जारी कर दिए हैं।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत परिवहन विभाग करेगा कारवाई:
अगर वाहन मालिक अपने आधार से लिख नंबर को ड्राइविंग लाइसेंस में अपडेट नहीं रखता है, इसके अलावा अपने एड्रेस को आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पर एक जैसा अपडेट नहीं रखता है या जरूरी जानकारी को वाहन मालिक के द्वारा जैसे मोबाइल नंबर इत्यादि को अपडेट नहीं किया गया है तो उसके लिए एक माह का समय दिया जाता है।
जिसे सारथी पोर्टल पर भी अपडेट करना है जिसके सारी व्यवस्थाएं एप पर को गई हैं अगर इसके बाद भी यह सारी जानकारियां वाहन मालिक अपडेट नहीं रखता है तो मोटर वाहन अधिनियम 49 के तहत उसपर पर कार्रवाई की जाएगी। यह सभी जानकारियां बिहार परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी।