Bike Modification : बाइक मॉडिफाई कराने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो हो सकती है जेल…

Bike Modification Rules : आजकल बाइक मोडिफिकेशन का चस्का लोगों को काफी ज्यादा लगा हुआ है। लोग शोरूम से नई बाइक खरीद कर लाते हैं और उसे मॉडिफाई करवा लेते हैं। बाइक मोडिफिकेशन करने से यह बिल्कुल अलग दिखने लगती है लेकिन आपको शायद इस बात का पता नहीं है कि यह ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है।

क्या है बाइक मॉडिफिकेशन रूल्स?

आप चाहे तो बाइक में थोड़ा बहुत मोडिफिकेशन करवा सकते हैं लेकिन उसमें वही पार्ट लगाए जाएंगे जो ARAI द्वारा प्रमाणित है। मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार बाइक मोडिफिकेशन करवाना गैर कानूनी है। ऐसा करने से बाइक की मजबूती पर असर पड़ता है। ये बाइक राइडर और सड़क पर चल रहे लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है।

कौनसी चीज नहीं बदलवा सकते आप?

बाइक मोडिफिकेशन में आप इसके टायर बदल सकते हैं लेकिन नए टायर कंपनी द्वारा बाइक में दिए गए टायर साइज के बराबर होने चाहिए। कई लोग पुराने टायर हटवाकर इनमे बड़े टायर लगा लेते हैं।

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क्या बदल सकते है इंजन?

बाइक में इंजन तभी बदल जाएगा जब यह पूरी तरह खराब हो गया हो। इसके लिए आपको पहले RTO से NOC लेनी होगी और इंजन बदलने के बाद आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ताकि नए इंजन की जानकारी RTO के पास रहे।

क्या बाइक का बदल सकते है कलर?

लेकिन आपको बता दें कि आप मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार इसका कलर नहीं बदल सकते है। बाइक का रंग बदलने के लिए आपको पहले RTO से इसकी परमिशन लेनी होगी।

कितना कटेगा चालान?

अगर कोई व्यक्ति बाइक मोडिफिकेशन के नियमों का उल्लंघन करते हुए इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाता है तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है। जुर्माने की राशि का चयन मॉडिफिकेशन के प्रकार को देखकर किया जायेगा।