BH Number Plate के नियमों में हुआ बदलाव, अब देना होगा 14 वर्ष का टैक्स, जानें-

BH Number Plate : अब भारत सरकार की तरफ से BH नंबर प्लेट लेने वालों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। अगर अब कोई BH नंबर प्लेट लेता है तो 2 साल के बदले 14 साल का टैक्स जमा करने पर भी उसे BH Number दिया जायेगा।

इससे पहले BH नंबर ले चुके वाहनों को 12 साल का टैक्स जमा करने का आदेश परिवहन विभाग ने दिया है। विभाग के आदेश के बाद जिला परिवहन कार्यालय ने इसकी कवायद शुरू कर दी है।

भेजा जायेगा नोटिस

अब परिवहन विभाग द्वारा BH नंबर लेने वाले 731 वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजा जायेगा। टैक्स जमा करने के लिए उन्हें 2 महीने का समय दिया जायेगा। बता दें, अब BH नंबर लेने वालों को एक साथ 14 सालों का टैक्स जमा करना होगा। जबकि पहले केवल 2 सालों का टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन अगर आप अब 2 साल की फीस देकर BH नंबर ले चुके है तो अब अगले 12 सालों का टैक्स भी आपको चुकाना होगा।

क्या है BH सीरीज नंबर प्लेट

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BH सीरीज नंबर प्लेट उन लोगों के लिए है जो किसी सरकारी या किसी प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी में काम करते है और जिनका ट्रांसफर देश के किसी हिस्से में किया जाता है। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, पीएसयू विभाग, रक्षा विभाग, कार्मिक विभाग एवं निजी क्षेत्रों की ऐसी कपनियां जिनका कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हो। इस नंबर को लगाने पर किसी राज्य में नंबर प्लेट नहीं बदलना पड़ता है।