Highway के कितनी दूरी पर बनाना चाहिए मकान-दुकान? जानिए- सरकारी निर्देश…

How Far House or Shop Built from Highway : अगर आपने सड़क किनारे ये हाईवे के पास जमीन है और आप अपनी जमीन पर घर बनाना चाहते है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि हाईवे से कितनी दूरी पर घर बनाना चाहिए? ये सवाल सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम है इसलिए आज हम आपको इसका जवाब देने जा रहे है।

हाईवे चौड़ा करने के लिए तोड़ा जा सकता है मकान

शहर में समय के साथ हमेशा आबादी बढ़ती ही रहती है तो वाहन भी बढ़ेगे और सरकार इनकी व्यवस्था के लिए काम भी करेगी। इसलिए बढ़ते हुए शहर में सड़क के किनारे कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए हाइवे के किनारे के मकान को तोड़ दिया जाता है।

सरकार घर तोड़ने के एवज में आपको मुआवजा भी देती है, लेकिन मुआवजे के बदले में सालों से बना हुआ अपना घर किसे तोड़ना पसंद है? ऐसे में हाइवे के किनारे निर्माण को लेकर सरकार क्या कहती है ये जानना बेहद जरूरी है।

हर राज्य के लिए अलग नियम

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हाईवे के निकट किसी भी निर्माण को हर राज्य सरकार अलग-अलग नियम बनाती है। ये नगर निगम या नगरपालिका तय करती है। कई बार NHAI भी नियम तैयार करता है। लेकिन सड़क से कितनी दूरी पर घर बनाना है, ये जानकारी आप नगरपालिका या नगरनिगम से ले सकते है।

हाईवे किनारे निर्माण से पहले प्राप्त करें NOC

डायवर्टेड प्लॉट पर घर या व्यावसायिक भवन बनाने के लिए संबंधित शासकीय विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने के बाद, सीमा के बाहर निर्धारित ऑफसेट छोड़कर। वर्तमान नियमों के हिसाब से आपका प्लॉट कम से कम सड़क से 75 फीट की दूरी पर होना चाहिए।

ये दूरी नेशनल हाईवे या सड़क के मध्य से 75 फीट की दूरी पर होना चाहिए। साथ ही, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से 60 फीट और आर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड से 50 फीट की दूरी पर घर बनाना सही होगा। यह दूरी छोड़ने के बाद ही कोई बाउंड्री या निर्माण कर सकता है।