Traffic Police Rules : कई बार आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की चेकिंग के दौरान या फिर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लोगों को रोकती है और उनका चालान काटती है। ट्रैफिक पुलिस नियमों को बनाए रखने के लिए और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ऐसा करती है।
इस दौरान कई ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी की चाबी निकाल कर है उसे सड़क किनारे लगाने के लिए कहते हैं। लेकिन क्या ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ी की चाबी निकालना सही है? क्या ये मोटर व्हीकल एक्ट नियमों के तहत आता है या नहीं? आइये जानते है इस बारे में विस्तार से…..
चाबी या हवा निकालना सही?
ट्रैफिक पुलिस को मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के तहत किसी गाड़ी की चाबी या हवा निकालने का अधिकार नहीं दिया गया है और यह नियमों के खिलाफ है। अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रुकती है तो आपको रुक जाना चाहिए लेकिन अगर आपकी गाड़ी से चाबी निकलती है या हवा निकलती है तो उसका वीडियो बना लीजिये और सबूत के साथ बड़े अधिकारियों से सम्पर्क कीजिए।
कौन जारी के सकता है चालान
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के मुताबिक, केवल एक सहायक उप निरीक्षक के रैंक का ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही आपको यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालान जारी कर सकता है। इसके साथ ही ASI, उप निरीक्षक या निरीक्षकों के पास मौके पर जुर्माने लगाने का अधिकार होता है। उनके साथ मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ उनकी सहायता के लिए होता है।
इन बातों का रखें ध्यान
- अगर कोई यातायात नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है तो उसके पास चालान या ई चालान मशीन जरूर हो। इनमे से कोई भी चीज ना होने पर ट्रैफिक पुलिस आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगा सकती।
- अगर आप गाड़ी में बैठे है और आपने गलत जगह या नो पार्किंग में गाड़ी लगा रखी है तो पुलिस आपकी गाड़ी को Tow या उठा कर नहीं ले जा सकती।
- अगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटने के बाद आपको रसीद नहीं दी जाती है तो आपको जुर्माना देना जरूरी नहीं है।
- जब ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है तो आप उसे तुरंत जमा ना करके बाद में भी जमा कर सकते हैं। ऐसे में कोर्ट की तरफ से चालान जारी किया जाता है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस अफसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है।