RC Renewal कराना हुआ और आसान- अब घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन, जानें- डिटेल..

Vehicle RC Renewal Online : अगर आपके पास भी कोई कार या बाइक है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या RC आपके पास होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि RC समय के साथ एक्सपायर भी होती है। अगर आपके व्हीकल की RC एक्सपायर होने वाली है तो इसे रिन्यू करवा लेना चाहिए। RC की वैधता लगभग 15 साल की होती है जिसके बाद वह एक्सपायर हो जाती है।

लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर होने से पहले ही आपको इसे रिन्यू करवा लेना चाहिए। ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। आइये आज आपको बताते है गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने का ऑनलाइन तरीका क्या है? आपको RC रिन्यू करवाने के लिए नीचे दिए गए हैं नियमों का पालन करना होगा….

फॉर्म 25 करें जमा

ये फॉर्म RC को रिन्यू करवाने के लिए जरूरी होता है जिससे आरसी की एक्सपायरी डेट के 60 दिन पहले रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण को जमा करना होता है।

बकाया टैक्स राशि का करें भुगतान

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रिन्युअल आवेदन के साथ आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि वाहन पर लागू सभी टैक्स का भुगतान किया गया है।

रिन्यूअल फीस का भुगतान

केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार, आवेदन जमा करते समय निर्धारित रिन्युअल फीस का भुगतान करें।

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

आपको वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने के लिए फॉर्म 25 में आवेदन, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC), मौजूदा RC बुक, बीमा प्रमाणपत्र, पैन कार्ड की प्रति या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 (यदि लागू हो), फिटनेस प्रमाणपत्र, वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र, चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट, ओनर के हस्ताक्षर की पहचान आदि के दस्तावेज जमा करने होंगे।

RC रिन्यूअल के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो

अब आपको RC रिन्यू करवाने के लिए parivahan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा….

  • वेबसाइट से फॉर्म 25 हासिल करें, इसे सही ढंग से भरें और इसे अपने क्षेत्राधिकार के नजदीकी RTO को जमा करने के लिए तैयार रहें।
  • ऊपर दिए गए सभी दस्तावेज एक जगह करें और जरूरी हो कि ये पूरी तरह अपडेट हो।
  • इसके बाद RTO ऑफिस में वाहन निरीक्षण के लिए स्लॉट बुक करें और वेरिफिकेशन के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपनी गाड़ी पेश करें।
  • अगर आप रिन्यूअल की प्रोसेस में हो रही देरी से बचने के लिए बकाया वाहन टैक्स का पूरा भुगतान करें।
  • निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार RTO काउंटर पर लागू रिन्युअल फीस का भुगतान करें।
  • दस्तावेजों के सफल वेरिफिकेशन और वाहन निरीक्षण के बाद, आपको नई RC जारी की जाएगी।