Traffic Rule : भारत सरकार के द्वारा सड़क पर चलने के लिए कई सारे ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। ऐसे में सभी गाड़ी चालकों को इस ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) का पालन करना पड़ता है। अगर, कोई भी वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करता है तो तुरंत ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चालान काट दिया जाता है।
ऐसे में गाड़ी चलाते समय आपको हमेशा पास में ऐसे डॉक्यूमेंट जरूर रखना चाहिए है जो ट्रैफिक नियमों के हिसाब जरूरी हैं। इनमें लाइसेंस से लेकर आरसी और इंश्योरेंस जैसी चीजें शामिल हैं, इसमें वहीं एक और चीज है, जिसके बिना अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपका सीधा ₹10,000 का चालान कट सकता है। जबकि, इसे बनाने की कीमत महज ₹100 लगते है।
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सभी वाहन चालकों के लिए PUC सर्टिफिकेट जरूरी
दरअसल, हम बात कर रहे है PUC सर्टिफिकेट की..जिसे आम या बोलचाल की भाषा में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी कहते है। आपको बता दे की इसके बिना गाड़ी चलाने पर आपका 10 हजार का भारी चालान काटा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा जारी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब भी PUC सर्टिफिकेट एक्सपायर हो तो इसे तुरंत बनाना जरूरी है।
कैसे बनेगा ये PUC सर्टिफिकेट
वैसे, कार के लिए ये PUC सर्टिफिकेट 1 साल तक का बन जाता है। जबकि, Bike के लिए बस 3 महीने की वैलिडिटी होती है। यानी कि हर 3 महीने में आपको नया PUC बनवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस आपका भारी चालान कर सकती है। जबकि, कार के लिए इसकी fee करीब ₹100 और बाइक या स्कूटर के लिए ₹70 या फिर ₹80 तक होती है।
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