New Traffic Challan Rule : आज के समय में सड़कों पर भाई क्या स्कूटर चलाते समय लोगों को कहीं खास नहीं मौका पालन करना होता है. कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं और उन्हें इसका काम में आज जुर्माना के रूप में भरना पड़ता है.
ऐसे में इसी बीच बढ़ते रोड एक्सीडेंट को देखते हुए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ट्रैफिक नियम को और दुरुस्त करने के लिए बाइक और स्कूटर के पीछे बैठने वाले पैसेंजर को भी हेलमेट पहनना को लेकर अनिवार्य कर दिया गया है. अगर कोई व्यक्ति बाइक के स्कूटर चला रहा है और उसके पीछे बैठा हुआ व्यक्ति निर्मित नहीं पहना है तो उसे 1035 रुपए का जुर्माना भरना पड़ जाएगा.
बढ़ते हादसे को देखते हुए लिया गया फैसला
बता दें कि, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लगातार रोड एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं थे. जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और है फैसले में 1 सितंबर से सड़क पर चलने वाले बाइक और स्कूटर के पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को रोड एक्सीडेंट ही नहीं बल्कि अलग-अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
हेलमेट न पहनने वालों की बढ़ जाएगी मुश्किलें
दरअसल, इसके आगे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना है तो उसे 1035 रुपए का जुर्माना ही नहीं बल्कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा. इसके साथ ही हाई कोर्ट की ओर से एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है. जिसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हेलमेट खराब क्वालिटी का पहना है तो उसे पर भी कार्यवाही होगी हेलमेट पहने तो सिर्फ ISI मार्क वाले ही हेलमेट का इस्तेमाल करें.