Bike Safety Rules : सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए केरल मोटर वाहन विभाग (MVD) ने बाइक चलाने वालों को टारगेट करते हुए एक नया नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार बाइक पर पीछे बैठे हुए व्यक्ति से अगर बाइक राइडर बात करता है तो ये दंडनीय अपराध माना जायेगा।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से ये निर्देश इस तरह के ध्यान भटकाने वाले व्यवहारों से पैदा होने वाले जोखिम को उजागर करता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर क्या दंड दिया जाएगा इसके बारे में बताया नहीं गया है। लेकिन इसका उद्देश्य है कि बाइक राइडर का ध्यान ना भटके और सड़क दुर्घटनाओ में कमी की जा सके।
क्या है निर्देश
इस निर्देश के अनुसार पीछे बैठे व्यक्ति से अगर बाइक राइडर बात करता है तो उसके फोकस में कमी आ सकती है और जरूरत के समय कोई निर्णय लेने में परेशानी आ सकती है और इससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। यह ध्यान भटकाने वाली बात सड़क की गंभीर स्थितियों और यातायात परिदृश्यों से ध्यान भटका सकती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।
टू व्हीलर चलाते समय ऐसा कुछ भी होत्ता है तो राइडर जरूरी ट्रैफ़िक सिग्नल, पैदल यात्री या हर्डल को मिस कर सकता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा एक दूसरे से बात करने के लिए अक्सर सिर मोड़ना या अपनी पॉजिशन एडजस्ट करनी पड़ती है, जिससे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और बाइक पर आपका कंट्रोल हिल सकता है।
इस कारण हाई स्पीड या भारी भीड़ में दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त परिवहन आयुक्त के मनोज कुमार ने आरटीओ से इस व्यवहार के किसी भी मामले के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। हालांकि, अधिकारी अब इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि इस निर्देश को कैसे लागू किया जाएगा?