Pending E-Challan Blacklist : भारतीय सड़कों पर वाहन चलाने को लेकर कई खास नियम बनाए गए हैं और अब सड़कों के किनारे-किनारे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा चुके हैं. ऐसे में अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो वह कमरे में कैद हो जाता है. इसके बाद आपकी गाड़ी का ऑनलाइन चालान काटकर आपके पास मैसेज भी दिया जाता है.
हालांकि, आपको मैसेज आने के बाद यह जानकारी होती है कि आपका चालान कट चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं. जिन्हें चालान काटने के बाद भी पता नहीं चल पाता है और एक दो नहीं बल्कि कई चलान उनके काटे होते हैं, वह जमा नहीं करते हैं. जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर चालान नहीं भर और गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाती है तो क्या होगा तो आइए आज हम इसी बात को डिटेल से समझते हैं.
कैसे होती है गाड़ी ब्लैकलिस्ट ?
दरअसल, सबसे पहले यह समझ लें की गाड़ी कैसे ब्लैकलिस्ट होती है तो आरटीओ उन गाड़ियों पर खास नजर रखता है. जिनका ऑनलाइन चालान एक से अधिक बार कटा हुआ है और उन्होंने अब तक चालान नहीं भरा है, ऐसे में कई चालान करने के बाद उनकी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है. हालांकि, अगर 90 दिनों के अंदर आपकी गाड़ी का 5 चालान काट चुका है और आपने एक भी पेमेंट नहीं किया है तो डिपार्टमेंट द्वारा गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है.
कैसे बचे इस ब्लैकलिस्ट सिस्टम से ?
अगर आप इस ब्लैक लिस्ट सिस्टम से बचना चाहते हैं तो ब्लैक लिस्ट करने के बाद जुर्माना भरने के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है और इस दौरान आप ऑनलाइन चालान ही रकम को जमा कर दें और अपनी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट होने से बचा लें. अगर आप 10 दिनों के अंदर चालान की राशि नहीं जमा करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाता है.
90 दिनों तक का समय
वहीं सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में ऑनलाइन चालान को लेकर कहा गया है कि टाइपिंग न्यू का उल्लंघन करने के बाद ट्रैफिक पुलिस को चालान करने का अधिकार है और चालान गाड़ी मालिक या जिसके नाम पर है काट दिया जाता है और उसे समय के अनुसार जुर्माना भरना पड़ता है. अगर आपकी गाड़ी का पान चालान कर चुका है और आपको 90 दिन का समय मिलता है, इस दरमियान आपको अपनी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए जुर्माना भरना पड़ता है.