New Traffic Rules: देश भर के अलग-अलग राज्यों में सड़कों पर वाहन चलाने को लेकर ट्रैफिक नियम बनाया गया है. अगर कोई व्यक्ति बनाया की ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे उल्लंघन किए गए नियम के अनुसार जुर्माना भरना पड़ता है. हालंकि, ट्रैफिक नियम में समय-समय पर बदलाव किया जाता रहता है.
इसी बीच उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ट्रैफिक नियम में बदलाव किया गया है और यातायात पुलिस की छुट्टी कर दी गई है. जी हां आप चौराहे पर खड़े यातायात पुलिस कर्मी किसी भी व्यक्ति के बाइक से चाबी नहीं निकाल सकेंगे और उनका चालान नहीं काट सके क्योंकि इस व्यवस्था को नई व्यवस्था परिवर्तित कर दिया गया है.
ये काट सकेंगे चालान
वहीं यातायात की मुकाबलंघन करने वाले व्यक्ति का चालान चौराहे पर खड़े यातायात पुलिस कर्मी नहीं काट सकेंगे, अब से इसकी जिम्मेदारी यातायात उप निरीक्षक और निरीक्षक के हाथ में दे दी गई है. इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा यातायात नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उनकी जिम्मेदारी है कि यह चालान काटे.
नहीं होगा नकद राशि का लेन-देन
वहीं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान काटे गए चालान की राशि को ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने निर्देश देते हुए कहा है कि काटे गए चालान की राशि का लेनदेन ऑनलाइन माध्यम से सीधे किया जाएगा ताकि इसी तरह की कोई समस्या ना हो.