HSRP : अब ट्रैफिक नियमों में बदलाव के बाद नए नियम लागू हो चुके है। इसमें अब HSRP नंबर प्लेट लगाना भी जरूरी हो गया है। अगर आप भी दिल्ली से गुजर रहे है या दिल्ली में रहते है तो आपको अब सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि सोमवार, 15 जुलाई से किसी भी तरह की गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी हुई मिली तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। अब दिल्ली पुलिस ट्रैफिक ने अभियान शुरू किया है जिसमें बिना HSRP के गाड़ी चलाने वालों का 5,500 रुपये से 11,000 रुपये तक का चालान काटा जायेगा।
पहले लोकसभा चुनाव के कारण यह अभियान रोक दिया गया था लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के साथ-साथ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पकड़ कर चालान शुरू करेगी।
कटेगा 11,000 रुपये का चालान
परिवहन विभाग के अनुसार, HSRP के अलावा ईंधन कलर कोड स्टीकर भी लगते है। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल और CNG है तो नीले स्टीकर लगेंगे। अगर डीजल की गाड़ी है तो भूरे रंग का स्टीकर लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो हरे रंग का स्टीकर लगेगा। अगर आपने HSRP नहीं लगवाई है तो 5500 रुपये और HSRP के साथ कलर कोड नहीं लगा है तो 11,000 रुपये जुर्माने के लगेंगे।
क्या है HSRP
HSRP एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट होती है, जो वाहन के फ्रंट और रियर में लगाई जाती है। इसके ऊपरी बाएं कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम होता है और निचले बाएं कोने पर एक यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 अंकीय पहचान संख्या दिया जाता है। गाड़ियों की चोरी और अवैध व्यापार को रोकने के लिए HSRP नंबर प्लेट शुरू की गई है।
वर्तमान में नई गाड़ी खरीदने पर डीलर ही आपको HSRP प्लेट देते है। दिल्ली-एनसीआर में दोपहिया वाहनों के लिए 400 और चार पहिया वाहनों के लिए 1100 रुपये का चार्ज लिया जाता है। ये राशि राज्य और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। आप घर बैठे भी ऑनलाइन बुकिंग करके हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। इसके लिए आफ https://bookmyhsrp.com/ और https://www.makemyhsrp.com/ पर नंबर प्लेट बुक करा सकते हैं।