New FASTag Rule : अब NHAI ने नया रूल बनाते हुए कहा है कि जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगे हुए होंगे, उनसे दोगुना जुर्माना लिया जायेगा। इसे लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि NHAI ने कौन से नए नियम लागू किए हैं?
NHAI ने जारी किए दिशानिर्देश
अब NHAI ने बताया है कि जो लोग जानबूझकर अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने पर टोल प्लाजा पर बिना बात की देरी होती है और कई लोगों को भी परेशानी होती है। प्राधिकरण ने इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।
CCTV से रखी जाएगी नजर
NHAI ने बताया कि सभी टोल प्लाजा पर इससे संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी और वाहन चालकों को दंड के बारे में भी सूचित किया जाएगा। जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं लगा हुआ होगा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सीसीटीवी में कैद हो जाएगा।
एजेंसिया करें फास्टैग लगा हो
इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने FASTag जारी करने वाले बैंक और संस्थाओं को कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि वाहन चालक ने विंडस्क्रीन पर फास्टैग लगा रखा है। वर्तमान में देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग एक हजार टोल प्लाजा हैं, जो 45,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों से टोल एकत्र करते हैं।
FASTag नहीं होने पर होगी ये कार्रवाई
अगर किसी वाहन के विंडस्क्रीन पर FASTag नहीं लगा है तो उससे दोगुना जुर्माना लिया जाएगा। ये पहल टोल संचालन को अधिक कुशल बनने के लिए और राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्बाध और आरामदायक उपयोग करने के लिए शुरू की गई है।