Driving License New Rule : हर भारतीय नागरिक जो फोर व्हीलर या टू व्हीलर चलता है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए व्यक्ति को कई सारे आवेदन फॉर्म भरने होते हैं।
Driving License बनवाने की जटिल प्रक्रिया के कारण कई बार भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते हैं और इन्हीं पर रोक लगाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में नियमों में बदलाव किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव कर दिया है।
- आवेदक को नजदीकी केंद्र में ड्राइविंग टेस्ट देने का ऑप्शन होगा जबकि उसे RTO कार्यालय में जाकर परीक्षा देने का नहीं। सरकार निजी क्षेत्र के उन संस्थानों को प्रमाणपत्र जारी करेगी जो ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने के लिए अधिकृत होंगे।
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों को भी विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ सुव्यवस्थित किया गया है। इसका मतलब है आवेदक को जिस प्रकार का लाइसेंस बनवाना है उसके लिए मंत्रालय पहले से ही दस्तावेजों की सूची जारी कर देगा।
- बिन वलीद ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 1000-2000 रुपये का जुर्माना होगा जबकि कोई नाबालिक वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही ₹25000 जुर्माना और वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत के सड़कों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 9000 रानी सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और अन्य वाहनों के उत्सर्जन मानकों को सुधारने के तरीकों पर विचार कर रहा है।
- आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट – https://parivahan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। हालांकि, वे मैनुअल प्रक्रिया के जरिए आवेदन जमा करने के लिए अपने संबंधित आरटीओ पर भी जा सकते हैं।