New Rule About Number Plate : सरकार हुई सख्त वाहनों पर लगे नंबर प्लेट को लेकर आई बड़ी खबर…सरकार इन दिनों काफी सख्त मूड में दिखाई दे रही हैं। इसी सख्ती के परिणामस्वरूप सरकार ने वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिले के उन दुकानदारों के लिए नए दिशा निर्देश दिए हैं जो वाहनों के लिए नंबर प्लेट बनाते है।
बकौल अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन शरारती तत्व नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों की मदद से काफी आसानी से फर्जी नंबर प्लेट वाहनों के लिए बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, इसलिए इस तरह के वाहनों के इस्तेमाल के कारण वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहनों को ट्रेस करने में पुलिस प्रशासन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
मालूम हो कि जारी किए नए दिशा निर्देश के अनुसार अब नंबर प्लेट बनाने वाले दुकान और उनके दुकानदार अब से किसी भी व्यक्ति को बिना वाहन के नंबर प्लेट बना कर नहीं दें सकते हैं। साथ ही दुकानदार नंबर प्लेट वाहन पर स्वयं लगाए। इसके अलावा जारी किए गए आदेश में वाहनों का नंबर प्लेट बनाने वाले दुकान और दुकानदारों को एक रजिस्टर रखने के लिए भी कहा गया है, उक्त रजिस्टर नंबर प्लेट बनाने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण पहचान पत्र पता सहित दर्ज होना चाहिए।
इसके अलावा उक्त रजिस्टर में गाड़ी का नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर भी दर्ज होना चाहिए नंबर प्लेट बनाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर के साथ। इसके अलावा वाहनों के नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानों पर दुकानदारों को सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगने के दिशा निर्देश दिए हैं।