बदल गए Motor Insurance क्लेम के नियम- अब पूरे डॉक्यूमेंट न होने पर भी मिलेगा लाभ..

Motor Insurance Claim Tips : मोटर इंश्योरेंस के ग्राहकों के लिए अच्छी खबरें क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से मास्टर सर्कुलर जारी करते हुए मोटर इंश्योरेंस क्लेम सेटेलमेंट से लेकर डेडलाइन के भीतर पेमेंट और कैंसिलेशन की पॉलिसी में खास बदलाव किया जा रहा है. इस बदलाव में बीमा कंपनियां दस्तावेजों के अभाव में क्लेम को अधिकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह की समस्या से लोगों को लंबे समय से सामना करना पड़ रहा है.

कागज न होने पर भी मिलेगा आपका पैसा

वहीं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) की ओर से किसी भी व्यक्ति के पास मोटर इंश्योरेंस क्लेम करते समय अगर किसी तरह की कोई कागज नहीं है तो बिना कंपनियां उसे व्यक्ति के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, अगर अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इसका जवाब देना होगा. लेकिन ध्यान रहे की क्लेम करने वाले व्यक्ति के पास क्लेम फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट जरूर होना चाहिए.

अधिक जानकारी के लिए

इसके बाद ग्राहकों को उनके अधिकारों और बीमा उत्पाद की शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए बीमा करता में सामान्य बीमा करता है से ऑटो बीमा और अन्य सामान बीमा पॉलिसीयों के बारे में जानकारी के लिए इनफॉरमेशन सेट जरूर लेना होगा. यह जिम्मेदारी बीमा कंपनियों की होगी और उन्हें आसान भाषा में पॉलिसी से जुड़ी बुनियादी बातों को साझा करना होगा.

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