कार चोरी होने के बाद कैसे मिलेगा Insurance Claim का पैसा? यहां जानिए पूरा प्रोसेस…

Car Insurance Claim : हर महीने भारत में कई सारी कारों की चोरी के मामले सामने आते हैं और कई मामले तो इतने पेचीदे होते हैं कि सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती है। ऐसे मामले में वाहन मालिक को भी इंश्योरेंस क्लेम करने में काफी दिक्कत आती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी प्रक्रिया बता रहे हैं जिससे आपको कार का इंश्योरेंस क्लेम करने में आसानी हो जाएगी।

पुलिस को दें जानकारी

अगर किसी की कार चोरी हो जाती है तो सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए और नजदीकी थाने में जाकर FIR दर्ज करवानी चाहिए। FIR की कॉपी को आपको सुरक्षित रखना है।

इंश्योरेंस कंपनी को भी करें सूचित

इसके अलावा कार चोरी होने पर आपको इंश्योरेंस कंपनी को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। अगर आप समय पर इंश्योरेंस कंपनी को कार चोरी होने की जानकारी देते हैं तो वह अपनी तरफ से क्लेम की प्रोसेस शुरू कर देती है। इससे क्लेम मिलने में आसानी हो जाती है।

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जमा करें कागज

एक बार क्लेम की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आपको एफआईआर, इंश्‍योरेंस की मूूल कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी जैसे कागज इंश्योरेंस कंपनी को देने चाहिए।

पुलिस से लें रिपोर्ट

पुलिस द्वारा गाड़ी ढूंढने के लिए सीमित समय लिया जाता है और तब तक गाड़ी नहीं मिलती है तो उसे अनट्रेसेबल रिपोर्ट कर दिया जाता है। ये रिपोर्ट तब जारी की जाती है, जब पुलिस द्वारा की गई तमाम कोशिशों के बाद भी गाड़ी का पता नहीं चलता है।

रिपोर्ट के बाद करें ये काम

एक बार अनट्रेसेबल रिपोर्ट मिलने के बाद ये आपको इंश्योरेंस कंपनी को दे देनी चाहिए ताकि इसके बाद वह आपके इंश्योरेंस का पैसा दे देती है। इस रिपोर्ट के बिना इंश्योरेंस क्लेम करने में काफी परेशानी आती है। जब आप कंपनी को यह रिपोर्ट सौंपते हैं तो उसके साथ गाड़ी की चाबी और अन्‍य दस्‍तावेजों को भी देना पड़ता है, जिसके बाद क्‍लेम की राशि आपको दी जाती है।