Car Insurance : गाड़ी चोरी होने के बाद मिलेंगे पूरे पैसे या आधे में करनी होगी तसल्ली? समझिए-

Car Insurance Claim Tips : भारत जैसे देश में हर रोज कई गाड़ियां चोरी होने की खबर सामने आती रहती हैं. ऐसे में लोग अपनी गाड़ी को सुरक्षित खड़ी करने के बाद भी छोड़कर हटाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि कहीं गाड़ी को कोई सुधार ना ले.

इतना ही नहीं कई बार सीसीटीवी में आज हुई चोरों की फोटो के बावजूद भी चोरों को पकड़ पाना पुलिस के लिए मुश्किल भरा काम बन जाता है, अब लोगों को भी गाड़ी की इंश्योरेंस क्लेम करने को लेकर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे बिना झंझट के इंश्योरेंस कंपनियों से अपनी गाड़ी चोरी होने का इंश्योरेंस क्लेम कर पूरा पैसा ले सकते हैं?

फटाफट पुलिस को करें सूचित

अगर आपकी गाड़ी कभी भी चोरी होती है तो आप सबसे पहले पुलिस को इसकी सूचना दें और कोशिश करें कि इस दौरान आप फिर दर्ज करवाए ताकि आगे चलकर आपको इस पुलिस के लफड़े में ना फंसना पड़े.

इंश्योरेंस कंपनी को दें इस मामले की जानकारी

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वहीं पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी को गाड़ी चोरी की जानकारी दे दें. क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम करते समय आपसे इस तरह का सवाल किया जाता है कि आपने गाड़ी चोरी करने या होने के कितने समय बाद इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का दावा किया है.

जमा करना होगा कागजात

अब कुछ समय बाद पुलिस और गाड़ी इंश्योरेंस कंपनियां इस मामले की जानकारी को खाना लेंगे और मामले में सच्चाई पाने के बाद आपसे जरूरी कागज के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी की आरसी और अन्य तरह के डॉक्यूमेंट को जमा करने के लिए कहेंगे. जिसे आप जमा कर दें.

रिपोर्ट मिलते ही जमा करें कंपनी को

वहीं जैसे ही पुलिस तरह किए गए फिर की कॉपी आपके हाथ आती है उसे तुरंत जाकर इंश्योरेंस कंपनी को जमा कर दें, क्योंकि बिना रिपोर्ट जमा किए हुए कोई भी कंपनी इंश्योरेंस के क्लेम कॉपी को आगे नहीं बढ़ा दिया और आपका पैसा मिलने में समस्या पैदा कर देती है.

इसके बाद कंपनी की ओर से गाड़ी की कागज और चाबी को जमा करने के लिए कहा जाता है जैसे ही आप इन चीजों को जमा करते हैं. उसके तुरंत बाद इंश्योरेंस के लिए हम राशि को आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है.