Car Insurance Claim : कार इंश्योरेंस के पैसों के लिए कैसे करें क्लेम? जानें- पूरी डिटेल्स…

Car Insurance Claim : आजकल हर कोई व्यक्ति अपने लिए गाड़ी खरीदता है और उसे अच्छी तरह से चला भी लेता है। लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद उसका इंश्योरेंस भी करवाना जरूरी होता है ताकि कोई भी दुर्घटना होने या फिर प्राकृतिक आपदा में गाड़ी को नुकसान होने पर उसका इंश्योरेंस क्लेम (Car Insurance Claim) किया जा सके।

अगर आपकी गाड़ी भी दुर्घटना प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है तो आप इसका इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। आइये आपको बताते है कि ऐसी स्थिति में कैसे बीमा के लिए दावा कर सकते है?

बीमा कंपनी को सूचित करें

सबसे पहले बीमा कंपनी को इसके बारे में जानकारी दें और गाड़ी के नुकसान के बारे में बताएं। इसके साथ ही बीमा कंपनी (Insurance Company) से किसी प्रकार की जानकारी नहीं छिपानी है, क्योंकि बीमा का दावा करते समय ये आपको नुकसान पंहुचा सकता है।

FIR दर्ज करवाएं

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आमतौर पर गाड़ी चोरी होने, उसमे आग लगने या सड़क दुर्घटना के लिए पुलिस में FIR करनी होती है। लेकिन अगर गाड़ी को थोड़ी सी खरोच आई है या ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है तो FIR करवाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, अगर दुर्घटना में कोई थर्ड पार्टी शामिल है तो आपको प्राथमिकी दर्ज करानी होगी।

सही से लें फोटो

आपको हमेशा दुर्घटनाग्रस्त वाहन की और इसके आसपास की जगह की सही और साफ तस्वीरें लेनी चाहिए ताकि उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही बीमा कंपनी भी नुकसान की जाँच कर सके और उसके हिसाब से बीमा राशि तय कर सके।

बीमाकर्ता को जरूरी दस्तावेज भेजें

इसके साथ ही अपनी बीमा कंपनी को बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) की एक प्रति, प्राथमिकी की एक प्रति, मालिक के ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति, आपकी कार पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति आदि दस्तावेज भेजनें होंगे। ताकि बीमा क्लेम करने में कोई दिक्क़त ना हो।

कार की मरम्मत करवाएं

आप अपनी खराब या दुर्घटनाग्रस्त हुई कार की गैराज में ले जाकर मरम्मत करवा सकते है। इसके अलावा आप चाहे तो बीमा कंपनी को इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते है। अगर आपका बीमा क्लेम (Car Insurance Claim) हो जाता है तो बीमा कंपनी पूरा खर्च उठाती है। अगर आप नुकसान की भरपाई कर रहे है तो दावा निपटान के दो तरीके है….

अग्रिम भुगतान

बीमा कंपनी पहले नुकसान की जाँच करके इसका आंकलन करेगी और आपको भुगतान करेगी।

ओरिजनल बिल जमा करना

आप मरम्मत से पहले मरम्मत की अनुमानित लागत जमा कर सकते हैं या मरम्मत कराने के बाद वास्तविक बिल जमा कर सकते हैं। बीमा कंपनी अपनी पॉलिसी के अनुसार राशि चुकाएगी।

प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए बीमा क्लेम

अगर आपकी गाड़ी प्राकृतिक आपदा का कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और आप इसका बीमा क्लेम (Car Insurance Claim) लेना चाहते है तो इसके लिए सबसे पहले अपनी बीमा पॉलिसी चेक करें कि उसमे आपको प्राकृतिक आपदा के तहत हुए नुकसान का कवर मिलेगा या नहीं। अगर आपको कवर मिलेगा तो इसके क्लेम की प्रक्रिया वही है जो ऊपर दी गई है।