Fastag Rules: भारत में बनी सड़कों पर चलने के लिए वहान को लेकर कई खास नियम बनाया गया है और इन खासी नियमों का पालन न करने के बाद लोगों से तरह-तरह से जुर्माना भी वसूला जाता है. ऐसा ही नियम टोल टैक्स (Toll Tax) को लेकर बनाया गया है टोल टैक्स देने को लेकर नियम बनाया गया है कि, एक उचित दूरी तय करने के बाद लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता है.
हालांकि, टोल टैक्स (Toll Tax) वाहन के अनुसार लिया जाता है. जिसमें हैवी वहान और छोटे वाहन का अलग अलग कीमत से टैक्स लिया जाता है. लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि गलती से एक बार की जगह पर दो बार टोल टैक्स कट गया है और आपको जानकारी नहीं है कि दोबारा कटा हुआ टोल टैक्स (Toll Tax) का पैसा कैसे वापस मिले तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप गलती से कटे हुए पैसे को वापस ले सकते हैं? तो आइए बिना देरी के इसे समझ लेते हैं.
दो बार कट जाए टोल टैक्स तो क्या करें ?
दरअसल, अक्सर लोगों को टोल टैक्स (Toll Tax) को लेकर शिकायत रहती है कि टोल टैक्स एक बार काटने की वजह दो बार कट जाता है और उन्हें पैसा रिफंड नहीं मिल पाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे अपना पैसा रिफंड कैसे पा सकते हैं आईए जानते हैं?
कैसे पाएं रिफंड ?
बता दें कि, अगर गलती से कभी डबल टोल टैक्स (Toll Tax) कट जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह पैसा आपको वापस मिल सकता है. इसके लिए आपको उस बैंक से संपर्क करना होगा जिस बैंक को अकाउंट से आपका फास्टटैग (Fastag) जुड़ा हुआ है आप इसके लिए कस्टमर केयर से भी संपर्क कर सकते हैं.