Traffic Challan News : भारत में सड़कों पर चलने के लिए वहान चालकों को ट्रैफिक नियम का खास ध्यान रखना होता है. अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे नियम के उल्लंघन के अनुसार जुर्माना भरना पड़ता है. ऐसे में अब लखनऊ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
क्योंकि अब से एक नहीं दो नहीं तीन अलग-अलग धाराओं के अनुसार चालान काटने की योजना बनाई जा रही है और इसमें मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) की धारा 122, 126 और 86 के तहत उन पर कार्यवाही भी की जाएगी, तो आईए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों?
परमिट समेत ये कागजात भी होंगे रद्द
बता दें कि, अब से लखनऊ में ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने वाले लोगों का परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और आरसी (RC) भी रद्द हो जाएगा. हालांकि, यह कार्रवाई तीन बार नियम उल्लंघन करने के बाद ही होगी. लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई वाहन चालक ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 3 साल की सजा भी हो सकती है.
क्या है नियम ?
दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) की धारा 122 के तहत पर कोई व्यक्ति सड़क पर अपनी वहां को लावारिस छोड़कर चला जाता है और धारा 126 के अनुसार सड़क के किनारे खड़े व्हीकल की ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.
क्योंकि वह व्यक्ति सड़क पर जाम की स्थिति पैदा कर रहा है. इस नियम के तहत दो धाराओं में प्रशासन ने पहले ही मंजूरी दे दी थी लेकिन अब तीसरी धारा 86 लागू होने के बाद सभी ठेका गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.