गाड़ी पर लिखे ‘हिंदू’, ‘ठाकुर’ और ‘यादव’ जैसे शब्द तो खैर नहीं, कटेगा ₹5000 का चालान…

Car Traffic Challan : आजकल लोग अपनी कारों पर कई तरह के कोट्स या स्टेटस का स्टीकर लगवाकर अपने आप को कूल समझते है। कई बार लोग अपना या अपने परिजनों का नाम भी गाड़ी पर लिखवा देते है। इन सब चीजों से पुलिस को को तकलीफ नहीं है लेकिन कई बार लोग ऐसी चीज कारों पर लिखवा देते है, जिससे आपका भारी चालान काटा जा सकता है।

आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़े शब्द या स्टिकर लिखना गैरकानूनी है उत्तर प्रदेश में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़े शब्द या स्टिकर लिखना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर 1,000 रुपये का चालान देना पड़ेगा।

इसके अलावा अगर गाड़ी की नंबर प्लेट पर भी ऐसा कोई जातिसूचक या धर्मसूचक शब्द लिखा है तो यूपी में, मोटर वाहन अधिनियम 1998 के तहत आपको 1,000 रुपये का चालान देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई जानकारी लिखी है, तो आपको 5,000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है।

इस नियम को 2023 से लागू किया गया है जिसका उद्देश्य धार्मिक और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने से रोकना है। इसके अलावा भी कई बातें है जिनका आपको ध्यान रखना होता है। आइये जानते है इनके बारे में……..

  • आपको ध्यान रखना होगा कि ये नियम केवल उत्तरप्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य कई राज्यों में भी समान रूप से लागू हो सकते है।
  • ये नियम केवल ‘लिखित जानकारी’ पर ही लागू होता है। इसलिए आपको अपनी जाति या धर्म का प्रदर्शन करने वाले स्टीकर या लोगो नहीं लगा सकते है।
  • इसके अलावा भी आपको यातायात के सभी नियमों का पालन करना होता है। इसके अंतर्गत आपको स्पीड नियमों का पालन करना और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए।