PUC Update : भारत में सड़कों पर वाहन चलाने को लेकर वाहन चालकों के लिए भारत सरकार की ओर से कई खास नियम बनाए गए. लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग कुछ छोटी सी गलती कर बैठते हैं या फिर छोटी रकम बचाने के चक्कर में अपने आप आफत को न्योता दे बैठे हैं. ऐसा इसलिए कह रहे हैं.
क्योंकि आज के समय में लोगों को केवल ₹100, ₹200 बचाने के चक्कर में मजबूरन ₹10,000 जमा करना पड़ रहा है तो अगर आप भी सड़क पर बाइक, कार, बड़ी वाहन लेकर निकलते हैं. लेकिन आपके पास ये कागज नहीं है तो आपको भी ₹10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है. जिसके बारे में आपको जानकारी जरूर होना चाहिए अगर नहीं है तो आईए जानते हैं.
दरअसल, हम जिस छोटी सी कागज की बात कर रहे हैं वह भारत सरकार द्वारा सड़कों पर चलने वाले सभी वहान चालकों के लिए लागू किया गया है और उसे PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के नाम से जाना जाता है. सरकार की ओर से सभी वाहन चालकों के लिए इस सर्टिफिकेट को लागू किया गया है.
जरूरी है PUC
बता दें कि, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की चेकिंग अक्सर कम की जाती है. जिसकी वजह से लोग डेट एक्सपायर होने के बाद फिर से दोबारा से रिन्यू नहीं करवाते हैं. लेकिन अब इस नियम में सुधार करते हुए भारत सरकार की ओर से इस ₹100 की छोटी सी सर्टिफिकेट न लेने वाले लोगों को ₹10000 का जुर्माना भरना पड़ रहा है.
जुर्माना के साथ होगी जेल
वहीं अब सभी लोगों के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना जरूरी हो गया है. अगर आपके पास नहीं है या फिर है और उसका डेट एक्सपायर हो गया है तो आप तुरंत से चेक करके उसे रिन्यू करवा लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और पकड़े जाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 190(2) के तहत चालान कट जाएगा और आपको ₹10,000 जुर्माना है के साथ-साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है.