RC Transfer Rule : अब नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर, घर बैठे होगा सारा काम, जानें- तरीका..

RC Transfer Rule : लगातार बढ़ रही टेक्नोलॉजी के साथ-साथ लोगों को कई सारी चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है. वहीं एक समय था कि लोगों को अपना आरसी ट्रांसफर (RC Transfer) करने के लिए लंबे समय का इंतजार करना पड़ता था और उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब आरसी ट्रांसफर की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है.

ऐसे में जो लोग अपनी आरसी को ट्रांसफर (RC Transfer) करना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया बेहद आसान हो गया है तो आईए जानते हैं कि अगर आप अपने आरसी को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उसको लेकर क्या प्रक्रिया बनाई गई है ?

इन वाहनों का होता है RC Transfer

सबसे पहले लिए जानते हैं की आरसी किन वाहनों पर होता है तो आपको बता दे की आरसी तीन तरह की होती है. जिसमें सामान्य बिक्री और मृतक के पश्चात ट्रांसफर या नीलामी के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

कैसे करें अप्लाई ?

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  1. ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर (RC Transfer) करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा.
  2. इसके बाद आपको यहां पर आवश्यक जानकारी देनी होगी.
  3. अब आपसे ट्रांसफर फीस 525 रुपए जमा करने के लिए कहा जाएगा.
  4. इसके बाद आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और उसे प्रिंट करके अपने नजदीकी आरटीओ ऑफिस में सबमिट करना होगा.

चाहिए ये जरूरी डॉक्यूमेंट

वहीं ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर (RC Transfer) के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे जाते हैं. जिसमें वहां का चेचिस और इंजन पेंसिल प्रिंट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, विक्रेता के साथ-साथ खरीदार का पैन कार्ड नंबर, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और जन्मतिथि का प्रमाण पत्र जमा करना होता है.