PUC Certificate: सड़कों पर छोटे से छोटे वाहन या बड़े वाहन को चलाने के लिए कई जरूरी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं. जिनका आपके पास होना यह बताता है कि आपका वाहन सड़कों पर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं. लेकिन उन्हें में से एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका सही नहीं है तो आपको इसका हर जाना चालान के रूप में भरना पड़ जाता है।
ऐसा ही एक खास डॉक्यूमेंट पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है. जिसे हम बोलना की भाषा में पीयूसी (PUC) में कहते हैं। आई आज हम जानते हैं क, इसके बनवाने का प्रोसेस क्या है और कितना खर्च आता है इसके अलावा कितने साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है?
PUC कितने साल तक वैलिड?
Pollution Certificate आपकी गाड़ी के आकार पर निर्भर करता है। अगर आप नया वाहन खरीदने हैं तो इसकी वैलिडिटी 1 साल ,6 महीने या दिल्ली मुंबई से शहरों में खरीदने हैं तो 3 महीने तक की वैलिडिटी के साथ वैध माना जाता है। हालांकि, कई राज्यों में इसकी अवधि वाहन की पॉल्यूशन के आधार पर तय जाती है। वैलिडिटी खत्म होने के बाद इसे दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है और ना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
PUC बनवाने में कितना खर्च और कितना जुर्माना?
पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको₹60 से ₹100 तक खर्च करना पड़ता है और अगर वैलिडिटी खत्म है तो पकड़े जाने के बाद आपको ₹1000 से ₹10000 तक का जुर्माना 6 महीने का जेल या फिर लाइसेंस रद्द कर दिया जा सकता है।
PUC सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?
पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप अपने नजदीकी पीयूसी सेंटर पर जा कर बनवा सकते हैं। यहां पहुंचने के बाद आपकी गाड़ी का जांच होगा उसके बाद आपको शुल्क जमा करना होगा फिर आप इसे परिवहन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट https://puc.parivahan.gov.in/puc/ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं।