Traffic Rule : अब बिना हेलमेट व सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं! 1 जून से होगी सख्ती

New Traffic Rules : देश में लगातार ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त कानून बनाए जा रहे हैं और अब एक नया नियम 1 जून से देश के कई राज्यों में लागू होने जा रहा है। आपको बता दें कि अब बिना हेलमेट टू व्हीलर और बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों को लेकर सरकार ने निर्देश जारी किए है। इसी के तहत अब सिक्किम सरकार ने 1 जून से राज्य में वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट और टू व्हीलर वालों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है।

सिक्किम में सख्ती

परिवहन आयुक्त-सह-सचिव राज यादव ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए और सड़क पर चलने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने ये आदेश जारी किया है। नियम लागू होने के बाद अगर कोई हेलमेट लगाए बिना टू व्हीलर चलाता है या बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाता है तो उसे केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 बी (1) के तहत दंड दिया जायेगा।

उन्होंने आगे बताया कि अब LMV, परिवहन वाहनों (टैक्सी और कमर्शियल) और गैर परिवहन वाहनों (प्राइवेट और सरकारी) के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार टू व्हीलर चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होगा।

1 जून से लागू होगा नियम

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परिवहन अधिकारी ने बताया कि अगर कोई भी धारा 129 या इसके तहत बने नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बाइक चलाता है या चलाने की मंजूरी देता है तो वह CMV अधिनियम की धारा 194C के तहत दंड पाने का अधिकारी होगा। ये सभी नियम 1 जून से लागू होंगे।