जारी हुआ नया ट्रैफिक नियम- 100 रुपये वाला ये सर्टिफिकेट न होने पर कटेगा ₹10,000 का चालान!

New Traffic Challan : देश की ट्रैफिक पुलिस हमेशा ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है और इसमें राजधानी दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस भी पीछे नहीं है। इस समय राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की जांच लगातार की जा रही है।

इसके तहत पिछले 4 महीने में 1 लाख से ज्यादा चालान भी काटे जा चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। लेकिन चालान की राशि ट्रैफिक पुलिस तय कर रही है। PUC बनवाने में केवल 100 रुपये खर्च होते है।

ऐसे बनवाएं PUC सर्टिफिकेट

वैसे तो हर किसी के पास PUC सर्टिफिकेट होना चाहिए लेकिन अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपके पास जरूर PUC सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर कड़ी नजर रखती है।

ऐसे में PUC सेंटर पर चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी तय सीमा के अंदर प्रदूषण फैला रही है तो ठीक है, वरना इसे ट्यूनिंग या रिपेयरिंग के लिए भेजा जाता है। यातायात विभाग ने कई पेट्रोल पंप और वर्कशॉप पर पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर जारी कर रखे हैं।

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PUC को लेकर कानून

अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है या एक्सपायर हो चुका है तो मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत आपको 10,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की जेल या फिर दोनों हो सकते है। इसके अलावा यातायात विभाग व्यक्ति के पास PUC सर्टिफिकेट ना होने पर 3 महीने में उसका लाइसेंस भी रद्द कर देता है। अगर PUC सर्टिफिकेट होने के बाद भी आपकी गाड़ी प्रदूषण कर रही है तो 7 दिन में आपको नया PUC सर्टिफिकेट लेना होगा।